ladli yojana : ‘लाडली योजना’ के तहत लड़कियों को मिलते हैं सालाना 5000 रुपये, जानें आवेदन करने का आसान तरीका
हमारे देश में महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है, हालांकि देश का संविधान महिलाओं और पुरुषों को बराबर का दर्जा देता है। इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के कारण देश के लगभग सभी राज्यों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। इस मामले में हरियाणा बहुत पीछे था। प्रति 1000 व्यक्तियों पर 834 लड़कियाँ थीं।
हरियाणा सरकार ने लिंगानुपात में इस अंतर को दूर करने के लिए कई प्रयास किए हैं। जिनमें से एक है लाडली योजना. यह योजना वर्ष 2006 में सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक लड़की को सरकार द्वारा प्रति वर्ष 5000 रुपये दिये जाते हैं। ये रुपये हर साल लड़की और मां के संयुक्त खाते में निवेश किए जाते हैं। आइए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं
लाडली योजना की शर्तें
लाडली योजना का लाभ उन लड़कियों को दिया जाता है जिनकी दो बहनें हों। यानि कि जिस परिवार में एक के बाद एक लड़की होती है तो उसे लाडली योजना का लाभ दिया जाता है। यह योजना केवल 30 अगस्त 2005 के बाद जन्मी लड़कियों के लिए उपलब्ध है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लड़की के पिता की आय 2 लाख से कम होनी चाहिए और वह हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। यह योजना किसान विकास पत्र के माध्यम से लड़की और मां के नाम पर दी जाती है।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
लाडली योजना का लाभ लेने के लिए निवास प्रमाण पत्र,
- लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता की पासपोर्ट साइज फोटो
- लड़की और माता-पिता का आधार कार्ड
- बीपीएल कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है।
लाडली योजना के लिए आवेदन करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क करना होगा। इसलिए लड़की के माता-पिता को अपने निवास के निकट महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जाना होगा। इसी तरह सरकारी अस्पतालों, बीमा केंद्रों और आंगनबाड़ियों केंद्रों में भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है. अगर हरियाणा के निवासी लाडली योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सरकार ने 1800229090 नंबर जारी किया है।
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