Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin: टूटे हुए मकानों को ठीक करने के लिए, 1.5 लाख रुपये मिल रहे हैं!
Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin: प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? इस योजना के तहत भी लोगों को घर खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है। जिससे उन्हें किफायती दरों पर आवास मिल सके। जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्चे मकानों की मरम्मत और मरम्मत के लिए पैसा दिया जाता है.
इसी श्रृंखला के तहत, इस वर्ष हरियाणा में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में जिन लोगों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें 1,20,000 रुपये की राशि दी जा रही है ताकि वे अपने घरों का पुनर्निर्माण कर सकें। यह रकम मुआवजे के तौर पर दी जाएगी. आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 10,000 प्रति पक्का मकान दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों के कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 5000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.
सरकार की ओर से एक खास योजना चलाई जा रही है.
Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin: बीपीएल परिवार के जो लोग अपने पुराने घर की मरम्मत कराना चाहते हैं, उनके लिए हरियाणा सरकार द्वारा एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत घर की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा पैसा दिया जाता है। डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत राज्य में अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों को घर के नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है
जिसमें सभी को यह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बीपीएल परिवार. वह अपने घर की मरम्मत करा सकता है लेकिन शर्त यह है कि उसका घर 10 साल पुराना होना चाहिए। तभी सरकार की ओर से उन्हें अपने घर की मरम्मत के लिए पैसे दिये जायेंगे. आपको बता दें कि पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को दिया जाता था
लेकिन पिछले साल हरियाणा सरकार ने इस योजना में बदलाव करते हुए सभी जाति के बीपीएल परिवारों को इसका लाभ देने का फैसला किया है। अगर आप हरियाणा से हैं और बीपीएल परिवार से हैं तो आप इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। बीपीएल परिवारों को डॉ.बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अपने पुराने घर के नवीनीकरण के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने से पहले आपको इस योजना के लिए पात्रता मानदंड पता होना चाहिए ताकि आपको इस योजना का लाभ मिल सके।
पात्रता एवं शर्तें इस प्रकार हैं ?
- इस आवास नवीनीकरण योजना के तहत सभी श्रेणियों के बीपीएल सूची के लोग पात्र होंगे।
- इस योजना के तहत अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- फॉर्म भरने वाला हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार से संबंधित होने का जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
- योजना की शर्तों के मुताबिक आवेदक के पास खुद का घर होना चाहिए और उसकी उम्र कम से कम 10 साल होनी चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ उठा सकता है.
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Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin
Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin: पीएम आवास योजना के तहत मकान के लिए दो तरीके से लाभ दिया जाता है। यदि आप पीएम आवास योजना इस योजना के तहत अपना मकान खरीदना चाहते हैं मकान अपने कच्चे मकान को पक्का करवाना चाहते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं और आपके पास जमीन है
है तो आप इस योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से पक्का बनवा सकते हैं या पुराना मकान है तो उसकी मरम्मत भी करवा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुदान राशि 130000 मिलती है जबकि शहरी क्षेत्र में अनुदान राशि 120000 रुपए प्रदान की जाती है। आप इस योजना के तहत दी गयी पात्रता रखते हैं
तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने निकटतम सीएससी केंद्र जाकर आवेदन कर सकते हैं। वही आप खुद ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तब आप पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ग्रामीण इलाके से है तो आप अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करके भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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