RBI Rule: अगर आपके पास है 10,20,50,100,200 या 500 नोट के कटे फटे नोट, जानिए रिजर्व बैंक के नए नियम!

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RBI Rule: अगर आपके पास है 10,20,50,100,200 या 500 नोट के कटे फटे नोट, जानिए रिजर्व बैंक के नए नियम!

RBI Rule: भारत में कागज के नोटों का चलन है इसलिए इनका गंदा होना या खराब होना बहुत आम बात है। कई बार जब हम बैंक एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो हमें फटे हुए नोट भी देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास ऐसे नोट हैं जिनके अलग-अलग टुकड़े हैं या बहुत खराब स्थिति में हैं, तो अब भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में नियम जारी किए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारत के प्रत्येक बैंक को गंदे, कटे-फटे और क्षतिग्रस्त नोटों को नए नोटों से बदलने की सुविधा देने का आदेश दिया है, लेकिन ऐसे नोटों का मूल्य निर्धारित करने के लिए नियम तैयार किए गए हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में:-

RBI Rule
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आदान-प्रदान से कोई इनकार नहीं कर सकता

RBI Rule: आरबीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर आपके पास भी फटे या सड़े हुए नोट हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई या कोई भी बैंक ऐसे नोट लेने से इनकार नहीं कर सकता. आरबीआई (नोट रिफंड) नियमों के मुताबिक कटे-फटे या क्षतिग्रस्त नोटों को बदला जा सकता है।

रिफंड नोट की स्थिति पर निर्भर करता है…

RBI Rule: आपको बता दें कि बेकार नोटों को देशभर के आरबीआई दफ्तरों या बैंकों में बदला जा सकता है। हालाँकि, रिफंड पूरी तरह से नोट की स्थिति पर निर्भर करता है।

किस प्रकार के नोट फटे-कटे जाते हैं?

RBI Rule: साउथ इंडियन बैंक के महाप्रबंधक और बैंकिंग परिचालन समूह के प्रमुख शिवरामन के ने कहा कि किसी करेंसी नोट को तब विकृत कहा जाता है जब उसका कोई हिस्सा गायब हो या Note दो से अधिक टुकड़ों में हो।

बैंक खाता खोलने की जरूरत नहीं !

RBI Rule: डीबीएस बैंक इंडिया के प्रबंध निदेशक और उपभोक्ता बैंकिंग समूह के प्रमुख प्रशांत जोशी के मुताबिक, गंदे और कटे-फटे नोटों को बदलने की सुविधा के लिए किसी को खाता खोलने की जरूरत नहीं है। वह कभी भी अपने नजदीकी किसी भी बैंक शाखा में जाकर ऐसा कर सकता है। इस सेवा का उपयोग सभी कार्य दिवसों पर किया जा सकता है।

कटे-फटे हुए नोटों का मूल्य क्या है?

RBI Rule: आपको बता दें कि ऐसे गंदे और कटे-फटे नोटों की कीमत आरबीआई और बैंकों के नियमों के मुताबिक तय होती है। जोशी के मुताबिक, आपको मिलने वाले बैंक नोट का मूल्य नोट की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ग्राहकों को नोट का पूरा, आधा या पूरा मूल्य नहीं मिल सकता है। यदि नोट कम मूल्यवर्ग के हैं तो आपको उचित कीमत मिल सकती है। हालाँकि, यदि यह बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, तो आपको आधी कीमत मिल सकती है या बिल्कुल नहीं मिलेगी।

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50 रुपये से कम मूल्य के नोटों के लिए नियम ?

RBI Rule: आरबीआई के नियमों के मुताबिक, अगर 50 रुपये से कम कीमत के नोटों की बात करें तो अगर आपका नोट 50 फीसदी या उससे कम क्षतिग्रस्त है तो आपको पूरी कीमत मिल सकती है। साथ ही अगर नोट 50 प्रतिशत से ज्यादा खराब हो गया तो आपको एक भी रुपया नहीं मिलेगा।

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500 रुपये के नोट को लेकर क्या है रूल ?

RBI Rule: साथ ही 500 रुपये के नोट की लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 6.6 सेमी और क्षेत्रफल 99 वर्ग सेमी है. ऐसे में अगर 500 रुपये के नोट का साइज 80 वर्ग सेंटीमीटर है तो पूरा रिफंड मिलेगा, वहीं अगर 40 वर्ग सेंटीमीटर है तो आधा रिफंड मिलेगा.

जानिए क्या हैं RBI के नियम?

RBI Rule: आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 2000 रुपये के नोट की लंबाई 16.6 सेमी, चौड़ाई 6.6 सेमी और क्षेत्रफल 109.56 वर्ग सेमी है. इसके अलावा अगर आपका नोट 88 वर्ग सेमी है तो आपको पूरी रकम मिलेगी। इसके अलावा अगर आपका नोट 44 वर्ग सेमी का है तो आपको आधा रिफंड ही मिलेगा।

 

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